Property Registry Tips – हर किसी का सपना होता है कि उसका खुद का एक घर हो। इसके लिए लोग सालों तक पैसे जोड़ते हैं, EMI चुकाते हैं और हर महीने बचत करते हैं ताकि अपने सपनों का आशियाना खरीद सकें। लेकिन जब घर लेने की बात आती है, तो सिर्फ खरीदना ही काफी नहीं होता, रजिस्ट्री के दौरान भी कई ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनपर ध्यान देकर आप लाखों की बचत कर सकते हैं। कई लोग जल्दबाजी में ये फैसले ले लेते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। अगर आप भी घर खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये टिप्स आपके काम आ सकते हैं।
पत्नी के नाम रजिस्ट्री कराएं, टैक्स में मिलेगी डबल छूट
अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसकी रजिस्ट्री अपनी पत्नी के नाम पर कराएं या फिर उनका नाम को-ऑनर के रूप में शामिल करें। इससे आपको टैक्स में डबल फायदा मिल सकता है।
अगर आप अकेले रजिस्ट्री कराते हैं, तो इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है। लेकिन अगर आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर ये रजिस्ट्री कराते हैं, तो दोनों को मिलाकर ये छूट 3 लाख रुपए तक बढ़ सकती है। इस तरह सिर्फ एक छोटे से बदलाव से टैक्स में अच्छी खासी बचत हो सकती है।
महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में मिलती है छूट
देश के कई राज्यों में महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में विशेष छूट दी जाती है। जैसे कि दिल्ली की बात करें तो वहां पुरुषों को 6 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी देनी होती है, जबकि महिलाओं को सिर्फ 4 प्रतिशत।
अब अगर आप 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो पुरुष को जहां 3 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी, वहीं महिला को सिर्फ 2 लाख रुपए चुकाने होंगे। यानी सीधे-सीधे 1 लाख रुपए की बचत। कुछ राज्य तो ऐसे भी हैं जहां महिलाओं को और भी कम रेट पर रजिस्ट्री मिलती है।
होम लोन लेते समय ध्यान रखें ये बातें
अगर आप होम लोन लेकर घर खरीद रहे हैं, तो ये और भी फायदेमंद हो सकता है। सेक्शन 24(b) के तहत आप लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर लोन पत्नी के नाम से लिया गया है, तो कई बैंक महिलाओं को कम ब्याज दर पर लोन देते हैं और कुछ बैंकों में अतिरिक्त रिबेट भी मिलता है। इससे EMI भी कम होती है और टैक्स में छूट भी ज्यादा मिलती है।
अगर आपने पहले कोई घर बेचा है और अब नया घर ले रहे हैं, तो सेक्शन 54 के तहत आप कैपिटल गेन टैक्स से भी बच सकते हैं। ये सुविधा उन्हीं लोगों के लिए है जो पुराने घर की बिक्री से मिली रकम को नए घर की खरीद में लगाते हैं।
कैपिटल गेन टैक्स से कैसे बचें
अगर आपने कोई संपत्ति दो साल या उससे ज्यादा समय तक रखी है और अब उसे बेच रहे हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, जो करीब 12.5 प्रतिशत तक हो सकता है।
अब अगर आप उस पैसे से दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो बेचने की प्रक्रिया को सही ढंग से प्लान करें। अगर आप पुराने घर की बिक्री के तुरंत बाद दूसरा घर खरीदते हैं और कुछ शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप कैपिटल गेन टैक्स से पूरी तरह बच सकते हैं।
ओल्ड टैक्स सिस्टम में भी छूट के मौके
अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था यानी ओल्ड टैक्स रिजीम को फॉलो करते हैं, तो आपके पास ज्यादा डिडक्शन क्लेम करने के विकल्प होते हैं। सेक्शन 80C और 24(b) का फायदा उठाकर आप सालाना हजारों रुपए की टैक्स बचत कर सकते हैं।
- 80C के तहत होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है
- 24(b) के तहत लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन लिया जा सकता है
इसका मतलब हुआ कि अगर आप सही तरीके से टैक्स प्लानिंग करें, तो सालाना 3.5 लाख रुपए तक की छूट ली जा सकती है।
थोड़ी सी समझदारी, बड़ी बचत
घर खरीदते समय हम अक्सर सोचते हैं कि बस प्रॉपर्टी पसंद आ जाए, बजट में आ जाए और जल्दी से डील फाइनल हो जाए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा समय निकालकर इन बातों पर ध्यान देंगे, तो भविष्य में काफी बड़ी बचत कर सकते हैं।
चाहे वो पत्नी के नाम रजिस्ट्री कराना हो, स्टाम्प ड्यूटी की छूट हो या टैक्स में कटौती – ये सभी तरीके आपके काम आ सकते हैं। बस जरूरत है थोड़ी सी जानकारी और समझदारी की। घर तो सब खरीदते हैं, लेकिन समझदारी से खरीदने वाले ही सही मायने में फायदे में रहते हैं।